बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा, केवल 7 प्रतिशत रहेगा कोटा, खत्म होगी हिंसा? – Utkal Mail

ढाका। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने का आदेश बदल दिया है। कोर्ट ने रविवार को नया आदेश जारी किया। इसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को 5% आरक्षण मिलेगा। बाकी 2% में एथनिक माइनोरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को गैरकानूनी बताया है।
बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से वहां पर 80 फीसदी कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गईं।
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