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Pakistan: सिफर मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित – Utkal Mail


इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को सिफर मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रिफत इम्तियाज की खंडपीठ ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा कि अपील पर एक संक्षिप्त आदेश आज सुनाया जाएगा, विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। 

स्थानीय मीडिया के मुताबिक 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान की सुनवाई निलंबित कर दी थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैन द्वारा आरोप तय करने के बाद खान फिलहाल अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश ने यह आदेश कार्यवाहक संघीय कैबिनेट द्वारा इस मामले में खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल ट्रायल को मंजूरी देने के बाद दिया है। 

इससे पहले, पिछले वर्ष अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री खान ने जेल की सुनवाई के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे अदालत की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की एकल पीठ ने फैसला सुनाया था कि सिफर मामले में खान की जेल में सुनवाई के पीछे कोई स्पष्ट दुर्भावना नहीं है। अदालत ने उन्हें यह भी निर्देश दिया था कि अगर उनका मामला बनता है तो वह निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।

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