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'मुशिर्दाबाद में हो केंद्रीय बलों की तैनाती', कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश…जानें मामला – Utkal Mail

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में राज्य प्रशासन की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की अध्यक्षता वाली एक विशेष खंडपीठ ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आम लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया। 

विपक्ष के नेता व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद और अन्य जगहों पर भड़की हिंसा के मद्देनजर तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम के समक्ष याचिका दायर की थी। मामले को न्यायमूर्ति सौमेन सेन की खंडपीठ को भेज दिया गया। अधिकारी की ओर से अधिवक्ता तरुणज्योति तिवारी और राज्य की ओर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी पेश हुए। संसद के दोनों सदनों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद आठ अप्रैल से चल रही हिंसा में शुक्रवार शाम से तीन लोगों की मौत हो गई। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शमशेरगंज में 70 वर्षीय पिता और उनके 40 वर्षीय बेटे की उनके घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि सुती के सजुरमोर में कल गोली लगने से घायल हुए एक अन्य युवक की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई। पिता और पुत्र दोनों अपने घर के अंदर पड़े मिले और उन्हें पास के अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की और भागने से पहले दोनों को चाकू मार दिया। तीन लोगों की मौत के अलावा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शनिवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे। 

उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने अदालत के निर्देश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमलों में पीड़ित लोगों की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को धुलियान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें निष्क्रिय रखा।

ये भी पढ़ें- मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर हुई हिंसा में पिता-पुत्र की मौत, इलाके में धारा 163 लागू


utkalmailtv

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