अब बैंक खातों के नॉमिनियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, RBI बनायेगा जमा खातों में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए मानक नियम – Utkal Mail

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह जल्द ही जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर के मामले में ग्राहक की मृत्यु के बाद नॉमिनी के दावों के निपटारे के लिए एकसमान नियम और प्रक्रिया स्थापित करेगा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद जारी नियामक और विकासात्मक नीतियों से संबंधित बयान में कहा गया कि नॉमिनी की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को दावों के निपटान या सामान प्राप्त करने में न्यूनतम असुविधा हो।
हालांकि, यह देखा गया है कि विभिन्न बैंकों में दावा निपटान की प्रक्रियाएँ और आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग हैं। इसे एकरूप बनाने के लिए, आरबीआई ने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में मानक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएँ जारी करेगा। इसके लिए एक मसौदा सर्कुलर शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जिस पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव माँगे जाएँगे। इन सुझावों के आधार पर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने जानकारी दी कि रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर सरकारी ट्रेजरी बिल्स के लिए ऑटो-बिडिंग सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा में निवेश और पुनर्निवेश के विकल्प शामिल हैं, जिससे खुदरा निवेशक टी-बिल्स की प्राथमिक बोली में स्वचालित रूप से भाग ले सकेंगे। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक के पास गिल्ट खाता खोलकर सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
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