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TCS Manager Suicide Case : निकिता के परिवार वालों की जमानत याचिका खारिज, होंगे गिरफ्तार – Utkal Mail

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी निकिता के परिवार वालों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया। मालूम हो कि मानव के ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और दोनों सालियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में 6 मार्च को याचिका दाखिल की थी। इस पर बुधवार यानी 12 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता ने मानव शर्मा के सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब आरोपी पत्नी निकिता भी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंच सकती है। 

बता दें कि टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा और निकिता की शादी 30 जनवरी, 2024 को हुई थी। जनवरी, 2025 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। निकिता ने उसे अपने पिछले जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में कुछ बताया था, जिसे वह भुला भी चुका था, लेकिन जनवरी के आखिर में उसके इंस्टाग्राम पर निकिता के बारे में एक मैसेज आया। मैसेज में निकिता के चरित्र के बारे में कुछ लिखा गया था। मैसेज करने वाले से मानव ने बातचीत शुरू की। धीरे-धीरे उसे निकिता के पूर्व जीवन के बारे में काफी ज्यादा बातें पता चलीं। यहीं से मानव टूटने लगा। उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बताईं। 24 फरवरी को मानव ने आगरा में सुसाइड कर ली। आगरा की डिफेंस कॉलोनी में मानव का शव फंदे से लटका मिला था। सुसाइड से पहले मानव ने वीडियो बनाया और अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया। मानव ने जब सुसाइड किया, तब उसकी पत्नी निकिता मायके में थी।

 जांच में पता चला कि मानव को उसके ससुराल वालों से धमकी भी मिली थी कि वह निकिता को तलाक देने की कोशिश ना करे। इसके बाद मानव के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने मानव की पत्नी निकिता, उसके पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और उसकी दो बहनों के खिलाफ 28 फरवरी को आगरा के पुलिस स्टेशन सदर बाजार में बीएनएस,2023 की धारा 108 के तहत मामला दर्ज करवाया। मानव की पत्नी निकिता अभी भी फरार है।


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