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Supreme Court ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, UP समेत सभी राज्यों को दिया यह निर्देश – Utkal Mail

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई की और इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को होने अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी समेत सभी राज्यों को निर्देश हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका कोई तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों आदि पर बने अनाधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा।
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