चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार – Utkal Mail

कोटद्वार, अमृत विचार। उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने शुक्रवार को हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान किया। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी करार दिया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में हलचल तेज थी। करीब तीन वर्ष पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को कैनाल में फेंक दिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कैनाल से शव बरामद किया गया। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्या, साक्ष्य छुपाने समेत चारों आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की ओर से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की। मामले में फैसले के लिए शुकवार की तिथि तय की गई। एडीजे रीना नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। अब सजा के बिंदु पर बहस शुरू हो गई है। जल्द ही सजा का ऐलान होगा।
कोर्ट में भारी सुरक्षा इंतजाम
कोटद्वार कोर्ट की ओर से अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। कोर्ट परिसर और बाहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तैयार रहने को कहा गया है। पहले भी अंकित भंडारी केस के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट परिसर और बाहर में हमले हो चुके हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। अंकिता के परिजन इस हत्याकांड में आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे थे।
क्या था मामला?
यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। अंकिता श्रीनगर, गढ़वाल की रहने वाली थी। सामान्य परिवार से आने वाली लड़की की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। लड़की के गायब होने के बाद माता-पिता ने उसे खोजने की कोशिश की।