अदालत ने Hero समूह के चेयरमैन के खिलाफ डीआरआई कार्यवाही पर रोक लगाई – Utkal Mail
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ विदेशी मुद्रा से संबंधित मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर के एक अंतरिम आदेश में कहा कि मुंजाल को इन्हीं तथ्यों के आधार पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने बरी कर दिया गया है। पीठ ने आगे कहा कि इसकी जानकारी निचली अदालत और याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी।
ऐसे में अंतरिम सुरक्षा पाने का मामला बनता है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, ”याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्कों पर विचार करते हुए इस अदालत की राय है कि पहली नजर में मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।
खासतौर से इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि समन आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।” उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसरएमएम) के एक जुलाई, 2023 के आदेश के कार्यान्वयन और याचिकाकर्ता के संबंध में एसीएमएम के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी, 2024 तक रोक लगा दी।
ये भी पढे़ं- प्रधान न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिव्यांगजन द्वारा संचालित कैफे का किया उद्घाटन