केरल : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की पुनर्नियुक्ति का फैसला रद्द – Utkal Mail
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गोपीनाथ रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय का दोबारा कुलपति नियुक्त करने के केरल सरकार के फैसले को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पिछले साल 23 फरवरी को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को बरकरार रखने के एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील को यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा कानून के अनुसार किया गया था और यह ‘‘पद पर कब्जा करने के इरादे से’’ नहीं है।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय द्वारा 23 फरवरी, 2022 को दिए गए निर्णय और पारित आदेश को रद्द किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 (रवींद्रन) को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने से संबंधित 23 नवंबर, 2021 की अधिसूचना को रद्द किया जाता है।’’ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति केरल में सुर्खियों में है क्योंकि राज्य के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को दोबारा नियुक्त किया गया है।
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