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AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध, कहा-मुसलमान शरीयत से हैं पाबंद  – Utkal Mail


नई दिल्ली। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध हुआ है। 

दरअसल, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार अन्य धर्म की महिलाओं की तरह ही है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं  गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुई बैठक में वर्किंग कमेटी ने कहा कि मुसलमान शरीयत से पाबंद है, वह उससे अलग नहीं सोच सकता। शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समस्या पैदा कर सकता है, तलाक होने के बाद गुजारा भत्ता उचित नहीं है।

वहीं उत्तराखंड में UCC लागू होने पर चुनौती देने की बात भी AIMPLB की वर्किंग कमेटी की तरफ से कही गई है। कमेटी ने यह बात संविधान का हवाला देते हुये कही है। कमेटी ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के हिसाब से रहने का अधिकार हमें संविधान की तरफ से मिला है।

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