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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, कहा- आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते – Utkal Mail

नई दिल्ली। देश में बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच अपना फैसला सुना रही है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। 

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