Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही SG मेहता और सिब्बल के बीच छिड़ी बहस, कहा- बात तीन सवालों तक ही सीमित रखा जाए – Utkal Mail

नई दिल्ली, अमृत विचारः वक्फ संशोधन एक्ट पर मंगलवार, 20 मई 2025 को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। केंद्र का कहना है कि पिछली सुनवाई में तीन मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, फिर याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दे क्यों उठाए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए तीन सवाल तय किए थे, जिन पर हमने जवाब दाखिल किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने नए लिखित दस्तावेज में नए सवाल उठाए हैं। इसे सिर्फ तीन सवालों तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर और सरकारी संपत्ति की पहचान जैसे तीन मुद्दों पर चर्चा की थी।
कपिल सिब्बल ने तुषार मेहता की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अंतरिम राहत की सुनवाई केवल तीन मुद्दों पर होगी। कोर्ट ने इन मुद्दों पर चर्चा की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि केवल इन्हीं पर बात होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी और पीठ ने कपिल सिब्बल की बात से सहमति जताते हुए कहा कि आदेश में मुद्दों को सीमित करने की बात नहीं लिखी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर कहा कि कोर्ट में केवल तीन मुद्दों पर ही चर्चा हुई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरा पक्ष इसका दायरा बढ़ा रहा है।
वक्फ कानून पर पिछली सुनवाई 15 मई को हुई थी, जब मुख्य न्यायाधीश गवई की पीठ ने केंद्र को 19 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी की सहमति से मामले को नए मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई को हस्तांतरित कर दिया था। जस्टिस गवई ने 14 मई को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला।
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