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ट्रंप के एक और कार्यकारी आदेश को अदालत ने किया रद्द, कानूनी फर्मों पर निशाना साधने की कोशिश नाकाम – Utkal Mail

वाशिंगटन: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जो कानूनी फर्मों को निशाना बनाता था। जिला न्यायाधीश लोरेन अलीखान ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि सुसमैन गॉडफ्रे फर्म के खिलाफ जारी यह आदेश असंवैधानिक है और इसे स्थायी रूप से रोका जाना चाहिए। ट्रंप उन वकीलों और कानूनी फर्मों को सजा देने की कोशिश कर रहे थे, जिनके विचारों से वे सहमत नहीं थे या जिन्हें वे अपना विरोधी मानते थे।

यह फैसला ट्रंप प्रशासन के इस तरह के प्रयासों को रोकने की दिशा में ताजा कदम है। हाल के हफ्तों में अन्य न्यायाधीशों ने जेनर ब्लॉक, पर्किन्स कोइ और विल्मरहेल जैसी कानूनी फर्मों के खिलाफ इसी तरह के आदेशों पर रोक लगाई थी। इन आदेशों के जरिए वकीलों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी।

न्यायाधीश अलीखान ने अपने फैसले में लिखा, “यह आदेश उन कानूनी फर्मों को निशाना बनाने की कोशिश का हिस्सा था, जिनके रुख से राष्ट्रपति ट्रंप असहमत थे। ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करने वाली हर अदालत ने इन आदेशों में गंभीर संवैधानिक उल्लंघन पाया है और उन्हें पूरी तरह लागू होने से स्थायी रूप से रोक दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “आज इस अदालत ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि सुसमैन फर्म को निशाना बनाने वाला आदेश अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता है और इसे स्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिए।”

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