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क्रिकेटर मुहम्मद शमी को पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को खर्चे के लिए देने होंगे 4 लाख रुपये महीना  – Utkal Mail

अमृत विचार : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के खर्च के लिए 4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 1.50 लाख रुपये खर्च हसीन जहां को देना होगा और 2.50 लाख रुपये अपनी बेटी के लिए।  

जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2023 में मुहम्मद शमी को अपनी बीवी और बेटी को 1.30 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसमें 50 हजार रुपये हसीन जहां को और 80 हजार रुपये बेटी आयरा को देने थे। हसीन जहां ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि गुजारा भत्ता की ये धनराशि काफी कम है और इसमें उनका और बेटी का गुजारा संभव नहीं है। 
 
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। अदालत ने 21 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर एक जुलाई को आदेश जारी किया है। 

जस्टिस मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा, ” मेरे ख्याल से मुख्य आवेदन का पटारा होने तक याचिकाकर्ता को 1.50 रुपये प्रति महा और उनकी बेटी को 2.50 लाख रुपये प्रतिमा की धनराशि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत होगा”

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बेटी की शिक्षा और परवरिश के लिए प्रतिवादी को स्वेच्छा से मदद करने की छूट रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शमी को पिछले साल का 4 लाख रुपये महीना की दर से जोड़कर गुजारा भत्ता अदा करना होगा। 

मुहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल 2014 को हुआ था। शादी के लगभग एक साल बाद हसीन जहां ने एक बेटी  आयरा को जन्म दिया। बेटी की पैदाइश के बाद शमी को पता चला कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं और उनके दो बच्चे थे। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया। और शमी ने हसीन जहां से अपनी राहें जुदा कर लीं। 

इस बीच वर्ष 2018 में हसीन जहां अमरोहा आ गईं। यहां उन्होंने शमी और उनके परिवार पर हिंसा का आरोप लगाया था। तब से दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है। हसीन जहां गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट गईं थीं। निचली अदालत से गुजारा भत्ता पर फैसला आया तो उन्होंने धनराशि को अपर्याप्त बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। उसी पर अपील पर हाईकोर्ट ने शमी को 4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता चुकाने का आदेश दिया है।

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