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अंकिता हत्याकांड : पुलकित ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती – Utkal Mail

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोटद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद सरकार से आपत्ति पेश करने को कहा है। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार रीना नेगी की अदालत ने विगत 30 मई को पुलकित आर्य समेत उसके दो अन्य साथियों सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

भाजपा के पूर्व नेता के पुत्र और ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(ए) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया है। 

अपील पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। घटना से जुड़े कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

सरकार की ओर से कहा गया कि अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ था और अंतिम समय मृतका इन तीनों के साथ देखी गयी थी। अदालत ने अंत में अपील को सुनवाई के लिये स्वीकार करते हुए सरकार से आपत्ति पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवम्बर को होगी। 

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसाॅर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर 2022 को यकायक लापता हो गयी थी। तीन दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था।  


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