विदेश

संयुक्त अरब अमीरात में गोल्डन वीजा की शुरुआत, भारतीयों को होगा फायदा, मिलेंगे ये लाभ  – Utkal Mail

दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने तेल-आधारित अर्थव्यवस्था से इतर एक व्यापक विकास इंजन बनने के अपने दृष्टिकोण के तहत निवेशकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, एथलीटों और छात्रों को 10 साल तक के नवीनीकरण योग्य निवास परमिट की पेशकश करने के लिए अपने वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। यूएई के अधिकारियों ने कहा कि उनके देश का ‘‘गोल्डन वीजा’’ कार्यक्रम प्रतिभाशाली और उच्च-निवल-संपत्ति वाले भारतीयों व अन्य देशों के नागरिकों को यूएई में दीर्घकालिक निवास का अवसर प्रदान करता है। 

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विनियमित इस वीजा कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आवेदकों को देश में काम करने वाले अन्य प्रवासियों के विपरीत निवास के लिए किसी प्रायोजक की जरूरत नहीं पड़ती। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, यूएई उन भारतीयों के लिए पसंदीदा गंतव्य है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में हैं और गोल्डन वीजा कार्यक्रम का यह प्रावधान उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जो इस खाड़ी देश में दीर्घकालिक प्रवास की चाह रखते हैं। 

भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 35 लाख

गोल्डन वीजा पहल को पिछले कुछ वर्षों में यूएई के वीजा कार्यक्रम में सुधार के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 35 लाख है। यह संख्या यूएई की कुल जनसंख्या का करीब 35 प्रतिशत है और देश में प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी है। नयी दिल्ली और अबू धाबी के 2022 में एक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

विशिष्ट योगदान के लिए गोल्डन वीजा प्रदान यूएई सरकार 

अधिकारियों ने बताया कि यूएई सरकार इस योजना के तहत व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा, कला, संस्कृति, मीडिया और खेल जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए गोल्डन वीजा प्रदान करती है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत बिना किसी प्रायोजक के, पांच या दस साल के लिए वैध दीर्घकालिक, नवीनीकरण योग्य निवास वीजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीजा धारकों को संयुक्त अरब अमीरात से बाहर छह महीने की सामान्य अवधि से अधिक समय तक रहने का विशेषाधिकार होगा। 

 4.67 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य

अधिकारियों के मुताबिक, गोल्डन वीजा धारक अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना प्रायोजित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगर प्राथमिक गोल्डन वीजा धारक की मौत हो जाती है, तो यह योजना उसके परिवार के सदस्यों को अनुमत अवधि तक देश में रहने की इजाजत भी देती है। अधिकारियों के अनुसार, निवेशकों को गोल्डन वीजा हासिल करने के लिए यूएई-मान्यता प्राप्त निवेश कोष में 20 लाख यूएई दिरहम यानी लगभग 4.67 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य होगा। 

उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूप से वैध वाणिज्यिक लाइसेंस या औद्योगिक लाइसेंस तथा एसोसिएशन का ज्ञापन पेश करना, जिसमें यह उल्लेख हो कि निवेशक की पूंजी 20 लाख यूएई दिरहम से कम नहीं है, भी गोल्डन वीजा के लिए पात्रता प्रदान करेगा। 

अधिकारियों ने बताया कि आवेदकों को संयुक्त अरब अमीरात के संघीय कर प्राधिकरण का एक पत्र भी पेश करना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि निवेशक तय प्रावधानों के अनुसार सरकार को प्रतिवर्ष कम से कम 2,50,000 यूएई दिरहम का भुगतान करता है। उन्होंने बताया कि संपत्ति मालिकों को भी प्रायोजक के बिना पांच साल की अवधि के लिए गोल्डन वीजा प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते उनके पास कम से कम 20 लाख यूएई दिरहम की अचल संपत्ति हो। 

ये भी पढ़े : भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में दी जाएगी फांसी: दियात-ब्लड मनी देकर भी नहीं बनी बात, सजा रोकने में जुटा भारत


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button