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अनुच्छेद 370 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दायर – Utkal Mail

नई दिल्ली। तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के केंद्र के निर्णय को वैध ठहराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बुधवार को कई याचिकाएं दायर की गईं।

उच्चतम न्यायालय ने गत 11 दिसंबर को अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस निर्णय को वैध ठहराया था, जिसके तहत तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था तथा इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- में विभाजित किया गया था।

पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों में ‘जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन‘, ‘अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस’, मुजफ्फर इकबाल खान और ‘जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट’ शामिल हैं। ‘अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस’ के मुजफ्फर शाह ने कहा कि उन्होंने उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है, जिसमें अनुच्छेद 370 को संविधान में एक अस्थायी प्रावधान बताया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने और ‘जल्द से जल्द’ इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आदेश दिया था।

यह फैसला अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया गया था। केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। 

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