दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस खाना गैरकानूनी घोषित, हो सकती है तीन साल की सजा – Utkal Mail

सियोल। दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते का मांस खाने की सदियों पुरानी प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाले ऐतिहासिक कानून का समर्थन किया है। यह विधेयक 2027 से मानव उपभोग के लिए कुत्ते को मारने, प्रजनन, व्यापार और इसके मांस की बिक्री को अवैध बना देगा तथा ऐसे कृत्यों के लिए दो से तीन साल तक की कैद की सजा होगी।
कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों से देश में मांस उद्योग में काफी कमी आई है हालांकि इस पहल को किसानों तथा अन्य लोगों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है। हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकतर दक्षिण कोरियाई अब कुत्ते का मांस नहीं खाते हैं।
बता दें कि कोरियाई मानते है कि कुत्ते का मांस खाने से इम्युनिटी में सुधार आता है। हालांकि, युवाओं की सोच बिल्कुल अलग है और वो कुत्तों को मारने के खिलाफ रहे हैं। अधिकतर युवा कोरियाई लोग कुत्तों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और कुत्तों को खाने और मारने की जमकर आलोचना करते है।
युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच देश के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि कुत्तों के मारने पर बैन लगना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति ने कानून का समर्थन किया था। राष्ट्रपति यून सुक येओल खुद एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने प्रथम महिला किम केओन ही के साथ छह कुत्तों और आठ बिल्लियों को गोद लिया है।
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