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PFI मामले में NIA ने की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया दाखिल – Utkal Mail

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज(शुक्रवार) प्रतिबंधित संगठन की गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मामले में दो आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

आरोपियों की पहचान मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान और शाहिद रजा के रूप में की गई है, दोनों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। उन पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और यूए(पी)ए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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वहीं इस मामले में अब तक दो आरोप-पत्र सहेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे शुरू में बिहार पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था और बाद में जुलाई 2022 में एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था।

14 लोगों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुका है NIA
मामले में एनआईए ने पहले इस 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसने प्रतिबंधित पीएफआई के कैडरों द्वारा विभिन्न धर्मों और समूहों के सदस्यों के बीच धार्मिक दुश्मनी फैलाकर भय और आतंक का माहौल बनाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस साजिश का उद्देश्य पीएफआई की हिंसक उग्रवाद की विचारधारा और 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की योजना के अनुसरण में भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करना और राष्ट्र के खिलाफ असंतोष पैदा करना था।

याकूब PFI स्वयंसेवकों और कैडरों के समूह का था हिस्सा
जांच से पता चला है कि मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान पीएफआई स्वयंसेवकों और कैडरों के एक समूह का हिस्सा था, जिन्हें शारीरिक लड़ाई और शारीरिक हिंसा करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षित किया गया था। उसने गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था, साथ ही अपंग करने और मारने के लिए चाकू, छड़, हेलिकॉप्टर, तलवार और आग्नेयास्त्रों का उपयोग भी किया था। 

उन्होंने पीएफआई कैडरों की भर्ती करने, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और पीएफआई की गतिविधियों का महिमामंडन करने और इसकी विचारधारा की वकालत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक विशेषज्ञ हथियार प्रशिक्षक, याकूब खान ने प्रतिबंधित संगठन के आक्रामक और भारत विरोधी हिंसक एजेंडे और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे।

जब ‘राम शिलाओं’ को पूर्वी चंपारण के मेहसी क्षेत्र से होते हुए अयोध्या ले जाया जा रहा था, मोहम्मद याकूब खान ने सोशल मीडिया पर उसी का एक वीडियो साझा किया था और राम के बजाय बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का समर्थन करने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ और उन्हें ट्रोल किया गया। इसके बाद उसने बदला लेने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए अपने सांप्रदायिक पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले एक विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था की थी।

इसके बाद याक़ूब को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे आतंक पैदा करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उसकी योजना विफल हो गई। एनआईए ने बाद में विभिन्न प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, तलवारें और चाकू भी जब्त किए, जिन्हें याकूब ने पीएफआई के लिए गैरकानूनी और हिंसक कृत्यों और गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपने सहयोगी शाहिद की मदद से छुपाया था। इसके बाद शाहिद को भी हिरासत में ले लिया गया।

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