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मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को दी मंजूरी  – Utkal Mail

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम जमानत याचिका को शुक्रवार को मंजूरी दे दी और मुंबई पुलिस को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने मामले की सुनवाई के बाद कामरा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत मंजूर करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि उन्हें विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए दो जमानतदारों के साथ एक बांड निष्पादित करना होगा। न्यायालय ने मुंबई पुलिस को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया, जिसके जवाब के लिए सात अप्रैल तक समय दिया गया है। 

न्यायमूर्ति मोहन ने कहा कि फरवरी में मुंबई में उनके नवीनतम शो ‘नया भारत’ में उन्होंने श्री शिंदे को छोड़कर किसी का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद लोगों के एक समूह ने उस स्थान पर हमला किया और तोड़फोड़ की जहां उन्होंने शो आयोजित किया था। खार पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की थी। कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि अपनी जान और परिवार को खतरे की आशंका के चलते उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आशंका जतायी कि गर उन्हें बंबई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने तक इंतजार करना पड़ा तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और शारीरिक यातनाएं देगी। 

इसके अलावा अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में बम्बई उच्च न्यायालय में कई दिन छुट्टी रहेगी। इसलिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें अंतर-राज्यीय अग्रिम जमानत दी जाये, जब तक कि वह बम्बई उच्च न्यायालय में जाकर नियमित अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं कर लेते। कामरा ने अपने नवीनतम कॉमेडी शो ‘नया भारत’ में शिंदे के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद मुंबई में खार पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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