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NEET धांधली मामले में बड़ी खबर, इन छात्रों को दोबारा देना होगा एग्जाम…काउंसलिंग पर रोक लगाने से SC का इनकार – Utkal Mail

नई दिल्ली। नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज NEET को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें एनटीए ने कोर्ट से कहा वो नीट का एग्जाम दोबारा लेगा। यह सुनवाई छात्रों को मिले ग्रेस मार्क को लेकर की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के 1,563 अभ्यर्थियों को कृपांक (ग्रेस मार्क) देने का एनटीए का फैसला वापस ले लिया गया है। जिन 1,563 छात्रों को कृपांक दिए गए थे, उन्हें 23 जून को पुन: परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट-यूजी पुन: परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग छह जुलाई को शुरू होगी।

केवल ये छात्र परीक्षा में होंगे ही शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दिया है, वे या तो री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं।

खबर अपडेट होगी…

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