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अदालत ने नीट में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के आरोप वाली याचिका खारिज की – Utkal Mail

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ‘पाठ्यक्रम से बाहर’ का प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह विशेषज्ञों के ज्ञान पर संदेह नहीं कर सकती और उसके स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकती। उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतें विषय विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्हें केवल विषय पर कानून और विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इसके आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भौतिकी खंड में एक प्रश्न रेडियोधर्मिता पर आधारित था, जबकि रेडियोधर्मिता विषय इस वर्ष की राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अदालत ने कहा कि यह विशेष प्रश्न परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखा गया था और उन्होंने अपनी राय दी है कि पाठ्यक्रम में ‘परमाणु और नाभिक’ अध्याय के अंतर्गत अध्याय संख्या 18 में ‘नाभिक की संरचना और आकार’ तथा ‘परमाणु द्रव्यमान’ शामिल हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, ‘‘विषय विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता की चुनौती को नकार दिया है। इसलिए, इस अदालत की राय है कि वह अपनी समझ को विशेषज्ञों की समझ के स्थान पर नहीं रख सकती, जो विषय की जटिलताओं और बारीकियों को समझने में बेहतर ढंग से सक्षम हैं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत की राय है कि जब एनटीए के अकादमिक और विषय विशेषज्ञों ने राय दी है कि संबधित प्रश्न नीट (यूजी)-2024 के निर्धारित पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है, तो यह अदालत विशेषज्ञों के ज्ञान पर संदेह नहीं कर सकती और इसके स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकती।

’’ उच्च न्यायालय ने दो अन्य अभ्यर्थियों की दो अलग-अलग याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दर्ज किए गए थे। एनटीए ने पांच मई को 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी और इसमें करीब 24 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। नतीजे 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण नतीजे चार जून को घोषित किए गए। 

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