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कोलकाता: हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, देश से बाहर जाने पर लगाई रोक – Utkal Mail

कोलकाता। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी।
हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं। अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी।