भारत

बीआरएस नेता कविता के लिए राहत, 20 नवंबर तक समन नहीं करेगा ईडी  – Utkal Mail


नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क कथित घोटाले के एक मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उच्चतम न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई 20 नवंबर तक तलब नहीं करेगा। 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए मंगलवार को यह आश्वासन दिया। राजू ने कहा कि ईडी ने उन्हें (कविता) नहीं बुलाया है और जब बुलाया जाएगा तो 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा। न्यायमूर्ति कौल ने राजू से कहा कि अदालत को इस मामले की सुनवाई करनी होगी, और “इस बीच, उसे (कविता) को फोन न करें।” ईडी इस पर सहमत हुआ।

पीठ ने सुनवाई के दौरान सुश्री कविता के वकील से लंबित याचिकाओं के बारे में भी जानना चाहा। शीर्ष अदालत को बताया गया कि मुद्दा यह है कि क्या किसी महिला को बुलाया जा सकता है या क्या उससे उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ”आप यह नहीं कह सकते कि किसी महिला को आरोपी के तौर पर या किसी भी हैसियत से बुलाया ही नहीं जा सकता, हां कुछ सुरक्षा उपाय तो होने ही चाहिए।” 

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। ईडी ने 15 सितंबर को शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में कविता को उनकी उपस्थिति के लिए जारी किए गए समन पर जोर नहीं देगा। कविता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए ईडी के समन को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दलील दी थी कि उनके खिलाफ जांच केवल सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर किए जा रहे, जिसका कोई मतलब नहीं है।

कविता पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले में कथित तौर पर शामिल शराब कंपनी इंडोस्पिरिटि्स में बेनामी निवेश किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने इंडोस्पिरिट्स में मुख्यमंत्री की पुत्री का प्रतिनिधित्व किया। 

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: बारामूला में दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, आतंकवादी समेत आठ गिरफ्तार


utkalmailtv

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button