भारत

Cash Scandal: जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, FIR दर्ज करने की मांग – Utkal Mail

नई दिल्ली, अमृत विचारः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजली नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 

अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्परा ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने “सराहनीय काम” किया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जरूरत है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “सार्वजनिक बयानबाजी न करें।” 

मामले में एक महिला और सह-याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ऐसा मामला किसी आम नागरिक के खिलाफ होता तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी कई जांच एजेंसियां ​​उस व्यक्ति के पीछे लग जातीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “यह काफी है। याचिका पर सुनवाई होगी।” 

नेदुम्परा और तीन अन्य ने रविवार को एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में के. वीरस्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस इलाके में स्थित आवास में 14 मार्च को रात करीब 11:35 बजे आग लगने के बाद कथित तौर पर अधजली नकदी बरामद हुई थी।

यह भी पढ़ेः  दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को उच्च न्यायालय का नोटिस जारी, 30 जुलाई को होगी सुनवाई 


utkalmailtv

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button