ESIC की SPREE योजना फिर से शुरू! छूटे हुए कर्मचारियों और कंपनियों को मिलेगा रजिस्ट्रेशन का अवसर, जानें लास्ट डेट – Utkal Mail

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देशभर में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत, कंपनियों और कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करने वाली SPREE योजना को फिर से शुरू किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। यह उन अपंजीकृत नियोक्ताओं और संविदा या अस्थायी कर्मचारियों सहित उन श्रमिकों के लिए एकमुश्त मौका है, जो अभी तक ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
SPREE योजना को समझें
यह योजना पहली बार साल 2016 में शुरू की गई थी और इसके तहत अब तक 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों का पंजीकरण अब तक हो चुका है। इस योजना के तहत, रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनियों को उनके पंजीकरण की तारीख से या उनके द्वारा घोषित तारीख से कवरेज मिलेगा। वहीं, नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनकी पंजीकरण तिथि से कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की बैठक में लिया गया।
एमनेस्टी स्कीम – 2025 को भी हरी झंडी
ESIC ने एमनेस्टी स्कीम- 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। यह एक विशेष विवाद समाधान योजना है, जिसका उद्देश्य मुकदमों को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है। पहली बार, इस योजना में कवरेज से संबंधित नुकसान और ब्याज के मामलों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत क्षेत्रीय निदेशकों को उन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया गया है, जहां योगदान और ब्याज का भुगतान हो चुका है। साथ ही, पांच साल से अधिक पुराने उन मामलों को भी वापस लिया जा सकता है, जहां कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था।
नुकसान के ढांचे में बदलाव
ईएसआईसी ने नुकसान के ढांचे को सरल करने का भी निर्णय लिया है। पुरानी ग्रेडेड दरों की प्रणाली को हटाकर अब एक निश्चित दर लागू की जाएगी। पहले नुकसान की अधिकतम दर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जिसे अब नियोक्ता द्वारा देय राशि पर प्रति माह 1 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव अनुपालन को आसान बनाएगा, विवादों को कम करेगा और एक बेहतर नियामक माहौल को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, ईएसआईसी ने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के तहत नौकरी छूटने की तारीख से 12 महीने की समय-सीमा के बाद भी आवेदन स्वीकार करने के लिए महानिदेशक, ईएसआईसी को विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
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