ओडिशा में वाणिज्यिक वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण, पैनिक बटन अनिवार्य – Utkal Mail
भुवनेश्वर। ओडिशा में तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा लिया गया। उन्होंने कहा कि बसों, टैक्सियों, मालवाहनों और एम्बुलेंस समेत सभी श्रेणियों के नए वाणिज्यिक वाहनों पर एक अक्टूबर से वीएलटी उपकरण और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि पुराने वाहनों में ये उपकरण लगाने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अगर नए वाहनों में वीएलटी उपकरण नहीं लगे होंगे तो उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
समय सीमा के अंदर ये उपकरण नहीं लगाने वाले पुराने वाहनों के मालिक वाहन साइट पर एक जनवरी से कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे। एसटीए ने वीएलटी ऐप के विकास, प्रबंधन और परिचालन के लिए पिछले साल अक्टूबर में बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया था।
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